इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रवीण अधिवक्ता श्री विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार से योगी सरकार के एजी के टीम ने पैरवी किया है उससे यह जाहिर हो रहा है उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी ने जो चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किए है उसको प्रदेश के अटॉर्नी जनरल ने अपने पैरवी में कोई महत्व नहीं दिया है और कमजोर दलील दिए जाने के कारण आशीष मिश्रा को जमानत मिल पाया है।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश शासन अगर चाहते तो बेल पिटीशन पर दिए गए आदेश के खिलाफ स्टे या रिव्यू पिटीशन डाल सकते थे पर योगी सरकार ने जानबूझ कर नही किया।
हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री विजय चंद्र श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि अगर प्रदेश शासन CAA के तथाकथित उपद्रवियों के जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते है तो किसानों को गाड़ी से रौंदने वाले आशीष मिश्रा के जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पिटीशन क्यों नही दाखिल किया।
No comments:
Post a Comment