गौरतलब है कि हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को मूर्ति विसर्जन के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डाo डी वाई चंद्रचूड़ ने 2014 और 2015 के आदेश में कृत्रिम तलाव बनाकर मूर्ति विसर्जन का आदेश पारित किया था और कृत्रिम तलाव में 2014 से 2018 तक लगभग पांच वर्षो तक विसर्जन चलता रहा।
समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अधिवक्ता श्री विजय चंद्र श्रीवास्तव एवम सुनीता शर्मा ने कहा कि अगर जिला प्रशासन हटधर्मिता के कारण हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर अनदेखा और अवहेलना करते तो पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश डाo डी वाई चंद्रचूड़ के संज्ञान में लाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान जिलाधिकारी पर होगी।
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